27 Mar 2026
नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि को पॉक्सो मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिका इस मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील सौरभ अजय गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जमानत पर रहने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने ज़मानत देते वक़्त मिनी ट्रायल की तरह फैसला दिया है।
याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केस की गलत तरीके से व्याख्या की है। इससे पूरा केस प्रभावित होगा। याचिका में कहा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया में बयान न देने की उच्च न्यायालय की ओर से लगाई शर्त का उल्लंघन किया है।