इंद्रप्रस्थ न्यूज – ताज़ा हिंदी खबरें | राष्ट्रीय, राज्य, खेल, बिज़नेस ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज
ताजा खबरें बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत, 28-30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल टली फरीदाबाद : बोरवेल में गिरी तीन साल की बच्ची, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन एलपीयू जालंधर में भड़के छात्र, पुलिस पर पथराव, वाहन भी फूंके मुरादाबाद में कक्षा 12 तक के सभी शैक्षिक संस्थानों में कल रहेगा अवकाश यूपी में तीन दिन की बारिश ने मचाई तबाही, 56 लोगों की मौत; 1,021 मकान क्षतिग्रस्त, 46 घायल कोहली-गिल के शतक से भारत की धमाकेदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया रूस का यूक्रेन के संचार ढांचे पर हमला, सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी के मुख्यालय को बनाया निशाना गोवंश सेवा को बढ़ावा: राव इंद्रजीत ने की कामधेनु गौशाला में 11 लाख रुपये देने की घोषणा बारिश से प्रभावित बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी योगी सरकार राशिफल : 28 सितंबर, 2026 पंचांग : 28 सितंबर, 2026 राशिफल : 27 सितंबर, 2026 पंचांग : 27 सितंबर, 2026 कार की टक्कर से ऑटो बना आग का गोला, चार झुलसे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयुर्वेद पर मंथन, वैश्विक वेलनेस में संभावनाओं पर जोर हमीरपुर : विरमा नदी का जलस्तर बढ़ने से डेरा जलमग्न,पीएसी ने नाव से रेस्क्यू कर 90 लोगों को बाहर निकाला फर्रुखाबाद में बरसात के पानी से भरे गड्ढे में डूब कर दो बच्चों की मौत चुनाव आयोग की गड़बड़ी से 2022 में हारी थी सपा, अब बचाव कर रही भाजपा : अखिलेश यादव नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पुलिस हिरासत से रिहा, ‘सुरक्षित’ स्थान पर भेजे गए बलोचिस्तान में बीएलए महिला शाखा का हमला, पाकिस्तानी सेना के नौ अधिकारी मारे गए सहरसा के भवदेवा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो वर्षीय बच्ची की मौत प्राइमरी मार्केट के लिए धमाकेदार रहेगा अगला सप्ताह, आएंगे 20 कंपनियों के आईपीओ, 20 कंपनियों की होगी लिस्टिंग बैंकों की सोमवार से 3 दिन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल, सेवाओं पर असर पड़ेगा घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की घटी चमक, चांदी के भाव में सांकेतिक तेजी रामायण से यश का पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जज से पूछा, दोबारा शादी के बाद पहले पति से गुजारा भत्ता क्यों ?

09 Jul 2026



  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जज से मांगा जवाब


प्रयागराज, 09 जुलाई (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी के अतिरिक्त प्रधान जज, फैमिली कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा कि पत्नी के तलाक के बाद दोबारा विवाह कर लेने की जानकारी रिकॉर्ड पर होने के बावजूद उसने पहले पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश क्यों पारित किया गया। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झांसी के एडिशनल प्रधान जज, फैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण तलब किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वह बताएं कि पत्नी के दूसरे विवाह का तथ्य आपत्ति-पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद उसे पहले पति से प्रति माह 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश किस आधार पर दिया गया।


मामले के अनुसार पति-पत्नी के बीच 30 जुलाई 2025 को झांसी के अतिरिक्त प्रधान जज, फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित की थी। पति ने इस डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की। इस बीच, तलाक के लगभग एक महीने बाद पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया। पति का कहना है कि पत्नी ने अपने शपथपत्र में स्वयं अपने पुनर्विवाह की जानकारी दी थी। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत चल रही गुजारा भत्ता की कार्यवाही में पति ने आपत्ति दाखिल कर तलाक की डिक्री और पत्नी के पुनर्विवाह का उल्लेख किया। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह और पुत्र के लिए 05 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित कर दिया।


पति ने इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने पुत्र के भरण-पोषण की राशि देने को तैयार है और उसका भुगतान भी कर रहा है, लेकिन पुनर्विवाह कर चुकी पत्नी को पहले पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है।


गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार, 'पत्नी' में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दिया हो या जिसने पति से तलाक लिया हो, लेकिन जिसने दोबारा विवाह न किया हो।


सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने आदेश में कहा, "झांसी के एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट हरिशचंद्र यह स्पष्ट करें कि 30 अक्टूबर, 2025 की आपत्ति में पत्नी के दूसरे विवाह का तथ्य सामने आने के बावजूद उन्होंने पहले पति को पत्नी के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश क्यों पारित किया।" उच्च न्यायालय ने इस मामले में पत्नी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 जुलाई निर्धारित की।

Latest News