इंद्रप्रस्थ न्यूज – ताज़ा हिंदी खबरें | राष्ट्रीय, राज्य, खेल, बिज़नेस ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज
ताजा खबरें सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का मामला फिर उलझा, प्रतिमा राणा के उपस्थित नहीं होने से टली सुनवाई राशिफल : 05 नवंबर, 2026 पंचांग : 05 नवंबर, 2026 दिल्लीः ट्रांस-यमुना बोर्ड की बैठक में 1090 नए विकास प्रस्तावों पर विचार, 110 करोड़ जारी पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सीएक्यूएम सख्त, 12 जिलों के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश सड़क हादसे में मददगार बने जबलपुर कलेक्टर, पलटे ऑटो में फंसे यात्रियों को निकाला, घायलों को पहुंचाया अस्पताल सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मिली सहमति नौ वर्षीय छात्रा की स्कूल में अचानक मौत, कार्डियक अरेस्ट का दावा पत्रकार की पत्नी के इलाज का खर्च देने से सरकार नहीं कर सकती इनकार बिहार में ई-कैबिनेट व्यवस्था से फैसले लेने की प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी : सम्राट चौधरी सुपौलः सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हंगामा, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार; तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में दिखेंगे नए रंग, मुख्य कवर पर होगा क्यूआर कोड मेरठ : एशिया की रैंकिंग में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बड़ी छलांग, 694वें स्थान पर पहुंचा महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए श्रीलंका की 14 सदस्यीय टीम घोषित डब्ल्यूपीएल-2027 का कार्यक्रम घोषित, वडोदरा और मुंबई में होंगे मुकाबले माई भारत पोर्टल पर शुरू हुई ‘खेलो भारत’ क्विज, 20 नवंबर तक चलेगी रणजी मैच : रोहन राजभर के शतक और लोमरोर के 97 रन से राजस्थान ने हिमाचल को दिया 447 रन का बड़ा लक्ष्य रक्षा खडसे डब्ल्यूएएफ के सर्वोच्च सम्मान ‘मेडल ऑफ ऑनर’ से सम्मानित भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया, कोहली ने जड़ा अर्धशतक नेपाल आये भारतीय विदेश सचिव ने की द्विपक्षीय वार्ता, पीएम बालेन्द्र शाह के भारत भ्रमण के एजेंडे पर हुई चर्चा मोबाइल ठीक कराने गई नाबालिग की निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल करने का आरोप, दो दुकानदार गिरफ्तार कानपुरः जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, चार घायल उज्जैनः मोबाइल नंबर नहीं दिया तो छात्र को घर से उठाकर पीटा, चार आरोपित आरोपित सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं देने पर आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण किया रद्द रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के लिए गठित की तकनीकी सलाहकार समिति
निर्मला सप्रे के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर दो महीने में फैसला लेने का निर्देश

निर्मला सप्रे के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर दो महीने में फैसला लेने का निर्देश

04 Nov 2026

नई दिल्ली, 04 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को बागी कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।


उच्चतम न्यायालय ने सप्रे के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द फैसला लेने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के रुख पर नाराजगी भी जताई।उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत दायर याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए।


मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जुलाई, 2024 में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सप्रे ने स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी है। वह पार्टी के टिकट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनी गई और बाद में भाजपा में शामिल हो गई। वे भाजपा के लिए प्रचार भी कर रही हैं। ऐसे में वे अयोग्य हो चुकी हैं, लेकिन अयोग्यता की याचिका पर फैसला नहीं किया जा रहा है।

Latest News