28 Sep 2026
नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने डॉक्टर से मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बांबे उच्च न्यायालय से दी गई जमानत निरस्त कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
रमेश म्हात्रे ने कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में बांबे उच्च न्यायालय से मिली जमानत की शर्तों को चुनौती दी थी। इससे पहले 7 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि एक ही विचारधारा के लोग डॉक्टरों पर हमले में शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को खुलेआम सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों के चैंबर में जाकर उन्हें बुरी तरह पीटने को किसी भी हालत में सामान्य नहीं माना जा सकता। डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे भी ऐसी हरकत करने से डरें।