08 Oct 2026
नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर संधू तथा विवेक जोशी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नियुक्तियों में 2023 के कानून और उच्चतम न्यायालय के आदेश में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
नई याचिका सूरी पसाला ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त के दो पद खाली थे। साल 2023 के कानून की धारा 6 के तहत सर्च कमेटी को हर खाली पद के लिए 5 नामों का पैनल (यानी कुल 10 नाम) तैयार करना था। आरोप है कि कमेटी ने सिर्फ 6 नामों की सिफारिश की। सर्च कमेटी की लिस्ट फाइनल होने से पहले ही विपक्ष के नेता को 200 से अधिक लोगों की सूची भेज दी गई और अगले ही दिन चयन समिति ने बैठक कर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नामों पर मुहर लगा दी। याचिकाकर्ता ने इसे नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी करार दिया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में तीन याचिकाएं पहले से लम्बित हैं।