03 Nov 2026
नई दिल्ली, 03 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के एक मामले में अंतरिम राहत दी है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस क नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। कोर्ट ने अ5 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है।
अकोइजाम ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में जेएनयू ने उन्हें
बर्खास्त कर दिया था लेकिन आज ही उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। अकोइजाम को 9 अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया गया था। सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद 12 अक्टूबर,2026 को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
मई में कम से कम 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं। अकोइजाम जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स' से जुड़े हुए थे। कई छात्राओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के बाद जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने इस मामले की जांच की। जांच के नतीजों के आधार पर कमेटी ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया। अकोइजम ने सभी आरोपों से इनकार किया है।