05 Nov 2026
नई दिल्ली, 05 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए और उसी दिन अंतरिम आदेश पारित करें।
याचिका पर सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया। उन्होंने 87 एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही खान को बाकी बचे मामले में जमानत मिली, उन्हें तुरंत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपकी दलील में कुछ दम हो सकता है, लेकिन हम इस पर कोई राय नहीं देना चाहते।
दो नवंबर को निजाम पाशा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका मेंशन करते हुए कहा था कि 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड के मामले में जेल से रिहा होने के 40 मिनट बाद ही आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। याचिका में एक नवंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। याचिका में आजम खान को फिलहाल हिरासत से रिहा किए जाने की भी अपील की गई थी।