06 Nov 2026
नई दिल्ली, 06 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार काे अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि फिल्म 'दूसरा' ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया है। लेकिन इसके साथ ही जस्टिस तेजस करिया ने स्पष्ट किया कि गांगुली के व्यक्तित्व से जुड़े पहलू फिल्म की कहानी में इस तरह गहराई से रमे हुए हैं कि उनसे संबंधित दृश्यों को फिल्म से हटाना संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे फिल्म में एक उचित डिस्क्लेमर जोड़ें और इसके साथ ही न्यायालय में 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करें।
सौरव गांगुली ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ उनके नाम, छवि या उनके जीवन से जुड़े संदर्भों का उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक इस्तेमाल करने के विरोध में यह याचिका दायर की थी। याचिका में गांगुली के जीवन की घटनाओं, विशेषकर नेटवेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में उनकी कप्तानी और लॉर्ड्स में उनके शर्टलेस जश्न का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिका में गांगुली के व्यक्तित्व अधिकारों के अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण और उनकी प्रस्तावित बायोपिक पर प्रोडक्शन हाउस के विशेष संविदात्मक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। गांगुली और लव फिल्म्स ने फिल्म की नाटकीय, डिजिटल और अन्य रिलीज के साथ-साथ कथित तौर पर बिना अनुमति के गांगुली के नाम, छवि, समानता और प्रतिष्ठित क्रिकेट क्षणों का उपयोग करते हुए प्रचार सामग्री के प्रसार के खिलाफ रोक लगाने की मांग की थी।