16 Jun 2026
रांची, 16 जून (एजेंसी)। मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोषी कुंदन कुमार को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 12 जून को कुंदन कुमार को दोषी करार दिया था। उस समय अदालत ने माना था कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया है। इसके बाद आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। यह मामला 30 जुलाई 2022 का है, जब हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को मादक पदार्थ तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग के दौरान खूंटी की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। तलाशी के दौरान उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा से गांजा लाकर नामकुम तुंबागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपुत बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले बताए गए हैं।