10 Jun 2026
नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ( दिल्ली हाईकोर्ट) ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपित ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया।
इसके पहले 1 जून को जस्टिस अमित शर्मा ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इससे पहले 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। वह आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी आरोपित है।
26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने दयालपुर थाने में बेटे की गुमशुगदी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया था।
इसके अलावा ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज है। इस मामले में सह आरोपित अमित गुप्ता सरकारी गवाह बन चुका है। सनद रहे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग घायल
हुए थे।