27 Feb 2026
नई दिल्ली, 27 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई शिखर सम्मेलन में 20 फरवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने भंडारी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 26 फरवरी को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 24 फरवरी को कोर्ट ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो चिब को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए। काेर्ट ने 25 फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ा दी थी। चारों आरोपितों को 20 फरवरी की दाेपहर भारत मंडपम में प्रदर्शन करने के दाैरान गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के जिन चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हुए स्टिकर लेकर एआई शिखर सम्मेलन स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी लेकिन पकड़े जाने के डर से इन लाेगाें ने अपनी योजना में बदलाव किया और टी-शर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था। टी-शर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टी-शर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे। कोर्ट ने इस प्रदर्शन के मामले में 26 फरवरी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार युवा कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई। दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है।