01 Jun 2026
संभल, 01 जून (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में पति के चेहरे को तेजाब से जलाने वाली पत्नी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 10 सुनवाईयों के बाद अपर जनपद न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गोपाल ने पिछले बुधवार को कहकंशा को (बीएनएस) की धारा 352, 351(2), 124(1), 109(1), 118(2) के तहत दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रखा था। वारदात एक साल पहले 7 मार्च 2025 को सदर कोतवाली क्षेत्र के बदायूं दरवाजा मोहल्ले की है। पति ने पत्नी को अपने घर में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसने विरोध किया था। इसके बाद रात को सोते समय पत्नी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। तेजाब के हमले से पति की दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। पूरा चेहरा झुलस गया था। इसके अलावा छीटे पड़ने से कंधा और पेट का कुछ हिस्सा भी झुलस गया था। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में करीब 6 महीने उसका इलाज चला। लंबे इलाज के बाद भी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। इस विषय में जानकारी देते हुए अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि संभल में महिला ने अपने पति पर एसिड अटैक किया था जिसमें उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी और उसका चेहरा भी बुरी तरह से चला गया था जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और कोर्ट ने 10 सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी कहकशा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है जो कि पीड़ित को दिया जाएगा। वही इस विषय में आरोपित की अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे क्योंकि उन्हें यहां पर पर्याप्त समय नहीं मिला।