30 Apr 2026
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराने में देरी होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सचिन ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। तब कोर्ट ने इस दलील को रिकॉर्ड करते हुए इस पर जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका सोशल जूरिस्ट नामक संगठन ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिए जाने के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अभी तक छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। कोर्ट के पहले के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2024 में कोर्ट को भरोसा दिया था कि वो छात्रों को समय पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगी। शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरु होता है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों को अब तक पुस्तकें नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। इससे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा। 9 मई के बाद गर्मी की छुट्टियां भी शुरु हो जाएंगी। ऐसा होना शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है।