10 Apr 2026
नई दिल्ली, 10 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खान मार्केट के उन रेस्टोरेंट को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना चलाने की अनुमति दे दी है, जिनमें एक साथ 50 ग्राहक से कम के बैठने की जगह है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि खान मार्केट दिल्ली की शान है और ये एक हेरिटेज मार्केट है। कोर्ट ने कहा कि इन रेस्टोरेंट को बिना फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के चलाने से नहीं रोका जाएगा। याचिका खान मार्केट के रेस्टोरेंट संचालकों ने दायर किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो 30 दिनों की पहले नोटिस देना होगा। इससे रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कानूनी विकल्प का एक रास्ता होगा। खान मार्केट के जिन प्रमुख रेस्टोरेंट ने याचिका दायर किया था उनमें पर्च, यम यम चा, स्लाई ग्रेनी, खान चाचा इत्यादि शामिल हैं। याचिका में कहा गया था कि सभी रेस्टोरेंट को यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज के तहत असेंबली बिल्डिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाए। असेंबली बिल्डिंग का मानदंड उन पर लागू होता है जहां 50 या उससे ज्यादा ग्राहक एक साथ बैठ सकते हैं। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने हेल्थ लाइसेंस जारी करते समय पहले स्वीकार किया था कि उनकी क्षमता 50 ग्राहकों से कम की है। साल 2024 में इन रेस्टोरेंट्स को किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर कोई संस्थान दूसरे मानदंडों का पालन करता है तो उन्हें जरुरी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी।