22 May 2026
नई दिल्ली, 22 मई (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए बड़ी साजिश रचने के आरोपित सुहैल अहमद ठोकार को जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ठोकार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ठाकोर ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को 2024 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को ठोकार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए कानून और चार्जशीट में रखे गए तथ्यों पर गौर करने पर आरोप सही प्रतीत होते हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान सुहैल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा था कि एफआईआर खुफिया सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए बड़ी साजिश रचने का आरोप है। ये साजिश लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल बद्र और दूसरे प्रतिबंधित आतंकी समूहों के साथ मिलकर रची गई थी। एनआईए के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि आरोपित ने इन आतंकी समूहों के अलावा पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर देश में जमीन तैयार करने का काम किया। वो भारत में युवाओं को रिक्रूट करने और उनका ब्रेनवाश कर आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का काम करता था। उस पर धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में डर का माहौल पैदा करने और सुरक्षा बलों के अलावा आम लोगों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है।