15 Jun 2026
नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसी)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के तीन आरोपितों से न्यायिक हिरासत में सीबीआई को पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। ड्यूटी जज सुरेंद्र मोहित सिंह ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने मनीष वाघमारे, धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार से 17 जून से 19 जून के बीच में तीनों आरोपितों से एक घंटे के लिए पूछताछ की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने आज इन तीन आरोपितों समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 29 जून तक बढ़ाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने मनीष वाघमारे, धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार के अलावा जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया उनमें मांगीवाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, डॉ मनोज शिरुरे, तेजस हर्षद कुमार और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। आज इन आरोपितों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया था। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब ये परीक्षा 21 जून को होगी। नीट पेपर लीक घोटाला मामले में अब तक 13 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।