07 Feb 2026
नई दिल्ली, 07 फरवरी (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में सेंध के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने और आराेपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर 12 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध किया है। सुनवाई के दौरान शनिवार काे इस मामले के सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपितों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है। घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क पर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरा-तफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।