13 Feb 2026
नई दिल्ली, 13 फरवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई तक कराने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ये आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल तक राज्य निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निकाय चुनाव कराने के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए जरुरी इंतजाम करने हैं, जिसके लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव से संबंधित 28 फरवरी के बजाय 31 मार्च तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरी और मनिंदर सिंह ने दलीलें रखी।