13 Mar 2026
नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले की आरोपित डॉ शाहीन सईद समेत सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने ये आदेश दिया। सातों आरोपितों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार काे खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने डॉ शाहीन सईद के अलावा जिन आरोपितों को न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया उनमें मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ आदिल अहमद, जसीर बिलाल वानी दानिश, यासिर अहमद डार, नसील बिलाल मल्ला और डॉ मुजम्मिल शकील शामिल हैं। एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया। लालकिला के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में विस्फोट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे।