13 Jan 2026
नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में नियमित जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्बास अंसारी को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 7 मार्च, 2025 को अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट ने 31 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चित्रकूट में एक गिरोह चलाने से संबंधित आरोपों पर आधारित एक एफआईआर पहले ही रद्द कर दिया गया है। यह चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी गई।
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि अब्बास अंसारी इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे थे, लेकिन हाल ही में एक अधिकारी ने कहा था कि वे उन्हें फिजिकल रुप से कोर्ट में ले जाएंगे।
वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि कोर्ट में फिजिकल रुप से ले जाने के दौरान अब्बास अंसारी की जान को खतरा है। उन्होंने पहले हुई मौतों का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति देने की मांग की थी। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि याचिका में ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है, इसलिए हम कोई आदेश नहीं दे सकते। आप इसके लिए उच्च न्यायालय जाइए और उच्च न्यायालय इस पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करे।