20 Mar 2026
नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान 20 फरवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को आज अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने विकास चिकारा की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 मार्च को करने का आदेश दिया। आज ही कोर्ट ने इस मामले में युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा को भी अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने 17 मार्च को विकास चिकारा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। विकास चिकारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में विकास चिकारा ने साजिश रची। कोर्ट इस मामले के दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे रखी है। इस मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी। 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था। इस मामले में युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी को मौके से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई थी जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई शिखर सम्मेलन के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी। लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था। टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे।