27 Feb 2026
सुलतानपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड के रूप मे 11,500 रुपये भी लगाया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के आरोपी इश्तिखार अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र गुलाब नबी नि0 पखरौली थाना को0देहात जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी । पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि जिला न्यायालय ASJFTC-2 ने इश्तिखार अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र गुलाब नबी निवासी पखरौली थाना कोतवाली देहात को आज 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 11,500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषी पर 4 अप्रैल 2017 को थाना कोतवाली देहात मे इश्तिखार अहमद उर्फ गुड्डू द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचक थानाध्यक्ष नन्द कुमार तिवारी द्वारा की गयी। विवेचना से साक्ष्य में आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।