17 Jan 2026
नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की ओर से दायर मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि याचिका में कई कानूनी खामियां हैं और ये कानून तौर पर मान्य नहीं है। सोमनाथ भारती ने याचिका दायर कर कहा था कि सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण नहीं दिया। याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया। याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव में हुए खर्चे का विवरण नहीं दिया। याचिका में सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाया गया था कि उनकी कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंद्र कुमार कोचर से मिलीभगत थी। सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती ने कहा था कि सतीश उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की जानकारी छिपाई। सुनवाई के दौरान सतीश उपाध्याय की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि अगर कोई एफआईआर है तो वो एफआईआर दिखाइए। तब कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा था कि क्या आप एफआईआर दिखा सकते हैं। अगर इस मामले में आप पक्का नहीं हैं तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए। बता दें कि फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। सतीश उपाध्याय ने 39564 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को हराया था । सोमनाथ भारती 37433 वोट मिले थे।