24 Jan 2026
नई दिल्ली, 24 जनवरी (हि.स.)। रोहिणी कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी कर 20 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। याचिका शिवसेना के दिल्ली के प्रमुख संदीप चौधरी ने दायर की है। संदीप चौधरी ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कुणाल कामरा ने नया भारत नाम के एक व्यंग्यात्मक वीडियो में एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कुणाल कामरा ने इस वीडियो के जरिये राजनीतिक समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना चाहते हैं। याचिका में वीडियो में इस्तेमाल किए गए शब्दों गद्दार और दलबदलू पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। संदीप चौधरी ने इसके पहले कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर किया था। रोहिणी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिमांशु सहलोत ने 15 सितंबर को चौधरी की एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दिया था । मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कुणाल कामरा की भाषा भले ही अच्छा न लगे लेकिन ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है कि कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ संदीप चौधरी ने सेशंस कोर्ट के रुख किया है। दरअसल, कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर दलबदल और राजनीतिक समीकरण बदलने पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया था। इसी वीडियो को लेकर संदीप चौधरी ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।