28 Jan 2026
नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। आज दो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी है। आप याचिका में तकनीकी खामियों को दुरस्त कीजिए। हम जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। उच्चतम न्यायालय में राहुल दीवान और वकील विनीत जिंदल के अलावा भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। विनीत जिंदल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। याचिका में उच्चतम न्यायालय से मांग की गई है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की नियमावली 3(सी) को लागू करने पर रोक लगाई जाए। 2026 के नियमों के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था सभी जाति के व्यक्तियों के लिए लागू हो।