23 Feb 2026
नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने त्योहारों की छुट्टियों के दौरान फ्लाइट के टिकटों में बेतहाशा कीमतों को लेकर चिंता जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामे में महंगे टिकटों पर उठाए गए कदमों की सूचना देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल कौशिक ने कहा कि ये मामला जनहित से जुड़ा है और सरकार और संबंधित विभाग इसे उच्चतम स्तर पर देख रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि कई एयरलाइंस कंपनियां अपने किराए तय करने में मनमानी कर रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि हवाई यात्रा आज एक बुनियादी सेवा बन चुकी है, लेकिन महंगे टिकटों के कारण यह आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हवाई सेवा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत आती है, लेकिन डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर यात्रियों से ज्यादा राशि वसूली की जा रही है।