07 Jan 2026
नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने गायिका नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने नेहा सिंह राठौर को निर्देश किया कि वो जांच अधिकारी के समक्ष जांच के लिए 19 जनवरी को उपस्थित होंगी। उसके बाद जब जांच अधिकारी बुलाएं, तब जांच के लिए पेश होना होगा। अदालत ने कहा कि अगर वे जांच के लिए पेश नहीं होंगी, तो इसे गंभीर माना जाएगा।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि नेहा सिंह राठौर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। इसका नेहा सिंह राठौर की ओर से विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि वे जांच अधिकारी के समक्ष 3 जनवरी को पेश हुई थीं।
दरअसल, नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नेहा सिंह राठौर ने इस एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।
इसी मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसी के खिलाफ नेहा सिंह राठौर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय ने नेहा सिंह राठौर को राहत दे दी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने शीर्ष अदालत का धन्यवाद किया है।