27 Mar 2026
नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि वो उन लोगों का विस्तृत विवरण दो हफ्ते में कोर्ट को उपलब्ध कराएं जिन्होंने मोहनलाल के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट बिना अनुमति के अपलोड किए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रतिवादी बनाए गए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से पूछा कि उन्होंने मोहनलाल के फोटो और नाम वाली वस्तुओं को बिना मोहनलाल की सहमति के अपलोड करने की अनुमति कैसे दी। तब ई-कॉमर्स प्लेटफार्म ने कहा कि उसने बिना सहमति के अपलोड करने वाली वस्तुओं को हटा दिया है।
मोहनलाल उन कई नामी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इसके पहले उच्च न्यायालय भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, फिल्म अभिनेता व आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, फिल्म अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।