27 Jan 2026
नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की बिना अनुमति के बनी उनसे संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निर्मित फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने ये आदेश दिया। अकीरा नंदन ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके नाम, फोटो, उनकी पसंद और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट को जोड़कर एआई निर्मित फिल्म बनाई गई है। ये फिल्म संभवामी स्टूडियोज ने बनाई है। फिल्म में लीड रोल उनका बताया गया है लेकिन इस फिल्म के निर्माण में फिल्म के निर्माता ने याचिकाकर्ता की कोई भी सहमति नहीं ली है। याचिका में कहा गया है कि बिना याचिकाकर्ता की अनुमति के ये फिल्म बनाना उनके व्यक्तित्व और निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान अकीरा नंदन की ओर से पेश वकील जे साईं दीपक ने कहा कि फिल्म में एआई और डीपफेक की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर याचिकाकर्ता के चेहरों, उनके आवाजों की नकल की गयी है। फिल्म का नाम एआई लव स्टोरी है। इसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया है जो कई भाषाओं में है। 22 जनवरी तक फिल्म के तेलुगु भाषा के संस्करण को तो 11 लाख से ज्यादा बार, जबकि अंग्रेजी भाषा के संस्करण को 24, हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। याचिका में फिल्म के कई एआई निर्मित वीडियो को भी संलग्न किया गया है। कोर्ट ने इन वीडियो को देखने के बाद कहा कि एआई से किसी के चरित्र को किसी भी तरह से दिखाया जा सकता है और झूठे नैरेटिव भी गढ़े जा सकते हैं। कोर्ट ने मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भी निर्देश दिया कि वो इस फिल्म के यूआरएल (वेबलिंक) को हटाएं।