01 Feb 2026
नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार केंद्रीय बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मौजूदा कर स्लैब अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भी बने रहेंगे। एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 4,00,001 से 8,00,000 रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स। 8,00,001 से 12,00,000 रुपये पर 10 फीसदी कर लगेगा। 12,00,001 से 16,00,000 रुपये की इनकम पर 15 फीसदी। 16,00,001 से 20,00,000 रुपये पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। 20,00,001 से 24,00,000 रुपये पर 25 फीसदी की टैक्स 24,00,001 से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। पुरानी व्यवस्था के तहत कर स्लैब-आयकर स्लैब कर दर 2,50,000 रुपये तक शून्य टैक्स 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 5 फीसदी 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20 फीसदी 10,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्स