16 Jan 2026
जोधपुर, 16 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बालेसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितान में नवगठित दो राजस्व गांवों पर रोक लगा दी है। ये गांव भाटेलाई पुरोहितान शासन और भाटेलाई पुरोहितान कलां हैं। हाल ही में प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के परिसीमन के दौरान इन दो नए राजस्व गांवों का गठन किया गया था। इन दोनों गांवों के गठन को लेकर ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ग्रामीण भंवराराम, कुनाराम और हीराराम सहित सात लोगों ने डबल बेंच में याचिका दायर कर बताया कि इन गांवों का गठन नियम विरुद्ध हुआ है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा और विनीत कुमार माथुर ने नवसृजित दोनों राजस्व गांवों के गठन पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को तय की है।