11 Feb 2026
नई दिल्ली, 11 फ़रवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित तसलीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया। तसलीम अहमद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर 2025 को तसलीम अहमद समेत 9 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जमानत के लिए केवल ट्रायल में देरी को आधार नहीं बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान तसलीम अहमद के वकील महमूद प्राचा ने बाकी आरोपितों की जमानत याचिका से इस याचिका को अलग करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। वकील महमूद प्राचा ने कहा कि तसलीम अहमद ने केवल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था लेकिन 24 जून 2020 को उसे आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।