13 Jun 2026
नई दिल्ली, 13 जून (एजेंसी)। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपितों- उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। ड्यूटी जज डॉ सुमेध कुमार सेठी ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को करने का आदेश दिया। उमर खालिद और शरजील इमाम ने नई जमानत याचिकाओं में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं। पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने जिन पांच आरोपितों को जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 22 मई को आरोपितों- खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले के चार आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपितों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं। इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।