13 Jan 2026
नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने संसद के केंद्रीय कक्ष और दूसरी सार्वजनिक जगहों से वीर सावरकर की तस्वीर को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
बालासुंदरम नाम के एक रिटायर्ड अधिकारी ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस तरह की बेतुकी याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती वक़्त बर्बाद कर रहे हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक लाख का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नसीहत दी कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की चीजों में लगने के बजाय वो समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान दें।