27 Jan 2026
जयपुर, 27 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के गत 25 सितंबर के नोटिफिकेशन के तहत प्रदेश में बीसीआर की चुनाव फीस 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में यह जानकारी आने पर अदालत ने प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टाल दी है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि प्रहलाद शर्मा की याचिका को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर के लिए बीसीआई ने प्रार्थना पत्र लगाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर उच्च न्यायालय की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता से भी 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। मामले से जुड़े अधिवक्ता अक्षय शर्मा व लखन शर्मा ने बताया कि याचिका में बीसीआर चुनाव फीस 10 हजार रुपये से कई गुणा बढाकर सवा लाख रुपये करने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा कि बीसीआई ने नियमों के विपरीत जाकर नॉमिनेशन फीस में बढोतरी की और चुनाव कमेटी का गठन किया है। जबकि ऐसा करना नियमों के विपरीत है। इसलिए बीसीआई के इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए।