20 Mar 2026
नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मनीष शर्मा को जांच के लिए शनिवार (21 मार्च) काे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि मनीष शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले एक सप्ताह का नोटिस देना होगा। कोर्ट ने 14 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 14 मार्च को ही दूसरे आरोपित राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी। मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। मनीष शर्मा युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं। सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा के वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में युवा कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है। घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इस मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी। 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था। इस मामले में युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है।