08 May 2026
नई दिल्ली, 08 मई (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के एआई और डीपफेक से निर्मित वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। शशि थरुर ने अपनी याचिका में उनके नाम, उनकी पसंद, फोटो और उनसे जुड़े कंटेंट का बिना उनकी अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की है। शशि थरुर ने कहा है कि एआई और डीफफेक तकनीक का इस्तेमाल कर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शशि थरुर ने कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर की है जिनमें कई अनाम प्रतिवादी भी शामिल हैं। इसके पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिनेता अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।