19 Jun 2026
नई दिल्ली, 19 जून (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से जुड़े कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने टेलीग्राम द्वारा दायर उस याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के अस्थायी बैन को चुनौती दी गई थी। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया।
केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि NEET-UG पुनर्परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्नपत्रों और परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। सरकार का कहना था कि कुछ चैनलों और समूहों के माध्यम से टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी भ्रामक और अवैध सामग्री फैलाने के लिए किया जा रहा था।
वहीं, टेलीग्राम ने प्रतिबंध को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे भारत में उसके करोड़ों उपयोगकर्ताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी ने तर्क दिया कि कुछ लोगों की कथित गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना उचित नहीं है।
सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह फैसला 21 जून को होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया था। हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह प्रतिबंध फिलहाल प्रभावी रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला परीक्षा सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद बन गया है।