17 Jun 2026
पश्चिमी सिंहभूम, 17 जून (एजेंसी)। पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायन-बिसाही जैसे अंधविश्वास के नाम पर की गई एक महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित कानु बोदरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2022 में जराईकेला थाना क्षेत्र के नयागांव करवां टोला में हुई एक महिला की हत्या से जुड़ा है। मृतका दियु बोदरा की हत्या के बाद परिजनों ने गांव के ही कानु बोदरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अंधविश्वास और डायन होने के शक में महिला की जान ले ली गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए गए और वैज्ञानिक आधार पर जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी पाया। फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों के प्रति पुलिस की नीति पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से ऐसे मामलों में दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जा रही है। प्रशासन ने भी लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।