19 Jun 2026
जोधपुर, 19 जून (एजेंसी)। कंज्यूमर कोर्ट ने सडक़ दुर्घटना में मृतक के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना है। कोर्ट ने नॉमिनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की बीमा राशि देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को मानसिक प्रताडऩा एवं परिवाद व्यय के रूप में 21 हजार रुपए अतिरिक्त तथा परिवाद दायर करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी करना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम के अध्यक्ष राजकुमार सुथार एवं सदस्य दिलशाद अली ने रूबी तिवारी की ओर से दायर परिवाद पर यह निर्णय सुनाया। परिवाद के अधिवक्ता भीख सिंह भाटी के अनुसार परिवादिया के पति ने बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी ली थी। सडक़ दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नॉमिनी ने बैंक में क्लेम प्रस्तुत किया, जिसे बैंक ने बीमा कंपनी को भेज दिया, लेकिन बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद क्लेम का निस्तारण नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि तकनीकी आधार पर क्लेम रोकना सेवा में कमी है। कोर्ट ने क्लेम राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया।