01 Jul 2026
नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसी)। राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार काे महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की ओर से बंद कोर्ट रूम में दलीलें रखी गईं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस मामले में महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन की आगे की दलीलें 2 जुलाई को सुनने का आदेश दिया। इस मामले में 30 जून को आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के वकील राजीव मोहन ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें बरी करने की मांग की थी। कोर्ट ने 10 मई, 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल, 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका में कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। 7 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।