22 Jun 2026
नई दिल्ली, 22 जून (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के भेजे गए ऑडिट नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल सीएजी की ओर से सिर्फ एक नोटिस आया है और इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरु नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर नोटिस को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के सीएजी ऑडिट पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना जरुरी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी फैसले में कभी भी बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट पर रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि बीएसईस को इस मामले में अपना पक्ष रखने और किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही सीएजी को भी ऑडिट शुरु करने से पहले संबंधित बिजली कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। सीएजी को भी ऑडिट शुरु करने से पहले सीएजी कानून की धारा 20 के तहत तय की गई पूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा।