14 Jul 2026
नई दिल्ली, 14 जुलाई (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में धार भोजशाला में अभी पूजा-अर्चना होती रहेगी। भोजशाला परिसर के अंदर मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। तीन हफ्ते बाद कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।
मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उच्च न्यायालय के आदेश से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि भोजशाला परिसर के नजदीक एक जगह हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए। नमाज हर शुक्रवार एक बजे से 3 बजे के बीच होगी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था रहेगी, जब तक कि इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कहा है कि वो भोजशाला इमारत में कोर्ट की इजाजत के बिना किसी तरह का बदलाव न करे। एएसआई विवादित परिसर के स्ट्रक्चर में बिना कोर्ट की इजाजत के अभी कोई बदलाव नहीं करेगी।