22 Jul 2026
नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की ओर से जांच एजेंसी पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चैतन्य बघेल को जनवरी में जमानत दी थी। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच करीब दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में नेताओं, आबकारी अधिकारियों और निजी कारोबारियों ने शराब घोटाले को अंजाम दिया। चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों और रियल इस्टेट में निवेश के जरिये पैसों की हेराफेरी की।