01 Aug 2026
जोधपुर, 01 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। एनडीपीएस न्यायालय संख्या दो जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 14 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ -अफीम दूध बरामदगी मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपीताें को 3-3 वर्षों का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदायगी नहीं होने पर 3 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगताने का आदेश पारित किया।
मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय एनडीपीएस संख्या-दो, जोधपुर ने बताया कि दिनांक 26-04-2012 को पावटा चौराहे पर तैनात एएसआई मूलसिंह ने पुलिस थाना उदयमदिर के तत्कालीन थानाधिकारी मांगीलाल को सूचना दी की पावटा चौराहे के पास , किसान भवन के आगे दो व्यक्तियों द्वारा पकडे हुए दो हैंड बैग में मादक पदार्थ होने की संभावना है। जिस पर थानाधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस जाब्ता के साथ किसान भवन के आगे पहुंचे। जहां पर जमीन पर बैठे हुए दो व्यक्तियों से जाकर पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम पप्पू सुथार पुत्र धनराज निवासी रायती गुलाणा पुलिस थाना बेगू जिला चित्तौडग़ढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी रिछडय़िा पुलिस थाना रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण होना बताया। तथा इनके बैग में रखे सामान के बारे में पूछा तो दोनों जने घबराने लगे तथा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो थानाधिकारी द्वारा चश्मदीद गवाह की उपस्थिति में पप्पू सुथार के कब्जे के बैग से पॉलीथिन की थैली के अंदर एक किलो अफीम का दूध होना पाया गया, इसी प्रकार उसके साथी सुरेश कुमार के कब्जे के बैग में भी पॉलीथिन की थैली के अंदर एक किलो अफीम का दूध होना पाया गया जो अवैध होने से कब्जा पुलिस लिया जाकर दोनों आरोपिताें को गिरफ्तार किया गया तथा बाद अनुसंधान पुलिस ने आरोपिताें के खिलाफ न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की।मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस संख्या दो, जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपिताें ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 2 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 13 गवाह, 42 दस्तावेजी साक्ष्य, 8 आर्टिकल के आधार पर दोनों आरोपीयो पप्पु सुथार व सुरेश कुमार को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में 3-3 वर्ष की कठोर सजा व पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई।अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया।