05 Aug 2026
नई दिल्ली, 05 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक कोर्स शुरू करने के लिए कोई नीति बनाने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करने से इनकार किया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे सकते। ये सरकार का नीतिगत मामला है। कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस संबंध में रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सरकार को अपना प्रतिवेदन दे। कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार कर याचिकाकर्ता को उचित जवाब दे। याचिका सुनील कुमार शर्मा ने दायर की थी।