07 Aug 2026
नई दिल्ली, 07 अगस्त (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्चन्यायालय के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है।
याचिका घनश्याम उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि भले ही जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इससे उनके घर से मिले बेहिसाब पैसे के लिए उनकी आपराधिक जवाबदेही खत्म नहीं होती। याचिका में कहा गया था कि इससे पहले इसी तरह की एक याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिका दायर करने से पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। अब वह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जस्टिस वर्मा रिटायर भी हो चुके हैं और उन पर मुकदमा चलाने से कोई छूट नहीं है।
बता दें कि, 10 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी लंबित है।