21 Aug 2026
नई दिल्ली, 21 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे 105 साल के एक बुजुर्ग कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल का जन्म 1921 में बंगाल के मालदा में हुआ था। मंडल ने उम्रकैद की सजा मिलने के बाद 2020 में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद 2024 में उसे पैरोल दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई को जेल से समय से पहले रिहाई में बदल दिया जाना चाहिए। रसिक चंद्र मंडल को 1994 में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली थी।