25 Aug 2026
नई दिल्ली, 25 अगस्त (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ रोड रेज के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वो अभिषेक उपाध्याय को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
याचिका में अभिषेक उपाध्याय ने कहा है कि रोड रेज संबंधी एफआईआर बदले की भावना से दर्ज की गई है। अभिषेक उपाध्याय ने कहा है कि चूंकि उन्होंने राममंदिर चढ़ावा गड़बड़ी का खुलासा किया था इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से टारगेट किया गया है। अभिषेक उपाध्याय ने राममंदिर चढ़ावा के अलावा उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी के बारे में भी खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। संबंधित आईएएस के बारे में भदोही में साल 2023 में 20 करोड़ रुपये के कृषि भूमि की खरीद को लेकर खबर प्रकाशित हुई थी।
रोड रेज को लेकर एफआईआर 18 अगस्त को गाजियाबाद में दर्ज कराई गई थी। एफआईआर एक दोपहिया चालक ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि अभिषेक उपाध्याय के वाहन से उसे पीछे से धक्का मारा गया और पीड़ित दोपहिया वाहन चालक के साथ गाली-गलौच की गई थी। इस मामले में अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।