31 Aug 2026
नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 5 सितंबर को काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह सभी पक्षों से कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण आचरण करने की अपेक्षा रखती है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर 10 सितंबर को इस मामले से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना प्रतिवेदन उस उच्चाधिकार प्राप्त जांच कमेटी के समक्ष रखने को कहा, जिसका गठन उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे व्यवस्था बनाएं। कोर्ट ने कहा कि क्या वैध है और क्या अवैध इसे देखना कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों का है।
याचिका दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा और आसपास के सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक पूर्व अनुमतियों के बिना किसी भी बड़े पैमाने पर लामबंदी, मार्च या संगठित प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई जाए।